सामान आ सेवा टैक्स (भारत)
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सामान आ सेवा टैक्स, जेकरा के अंगरेजी में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स भा संछेप में जीएसटी के नाँव से जानल जा रहल बा एक किसिम के इनडाइरेक्ट टैक्स भा उपभोग पर लागे वाला टैक्स बा जे भारत में सामान-असबाब आ सेवा के सप्लाई पर लिहल जा रहल बा। एक देस एक टैक्स के धारणा के तहत ई टैक्स सिस्टम लागू कइल गइल ताकि अलगा-अलगा राज्य सभ के टैक्स के ख़तम क के पूरा देस में एकही नियन टैक्स लगावल जाय।[1]
ई टैक्स, भारतीय संसद में एगो खास कार्यक्रम आयोजित क के 1 जुलाई 2017 के आधी रात से लागू कइल गइल।[2]
संदर्भ[संपादन करीं]
- ↑ "जीएसटी का एक साल: कितना गुड, कितना सिंपल - BBC News हिंदी". Bbc.com. पहुँचतिथी 2018-07-22.
- ↑ "जीएसटी: आधी रात से लागू हुआ - BBC News हिंदी". Bbc.com. पहुँचतिथी 2018-07-22.
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