महाभियोग
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महाभियोग (अंग्रेजी: Impeachment; इंपीचमेंट) अइसन प्रक्रिया ह जेकरे तहत कौनों बिधायी संस्था (लेजिस्लेटिव बॉडी) औपचारिक रूप से कौनों ऊँच सरकारी अधिकारी/पदाधिकारी के ऊपर दोषआरोप लगावे ले। एकर मतलब जरूरी तौर प पद से हटावे के काम होखी अइसन ना बा; ई त बस दोस सभ के औपचारिक कथन भर होला आ पद से हटावे खाती एक तरह से पहिला चरण भर होला। एक बेर जेह अधिकारी/पदाधिकारी प महाभियोग चालू कइल जाला, ओकरे बाद ओह पद प बइठल ब्यक्ति बिधायी संस्था में वोट द्वारा दोससिद्ध साबित कइल जा सकले आ ओकरा पद से हटावल जा सकले के संभावना के सामना क सके ला।
भारत में कई पद अइसन बाड़ें जिनहन पर स्थापित ब्यक्ति के खाली महाभियोगे द्वारा हटावल जा सके ला, जइसे कि राष्ट्रपति आ सुप्रीम कोर्ट अउरी हाईकोर्ट के जज वगैरह।[1][2]
संदर्भ
[संपादन करीं]- ↑ "क्या होता है महाभियोग प्रस्ताव? - BBC News हिंदी". Bbc.com. Retrieved 2018-04-20.
- ↑ रिपोर्ट: विवेक कुमार (2018-03-28). "क्या है किसी जज के खिलाफ महाभियोग का मतलब? | दुनिया | DW | 20.04.2018". DW. Retrieved 2018-04-22.
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