मूल अधिकार
मूल अधिकार भा मौलिक अधिकार (Fundamental rights, फंडामेंटल राइट) कवनो संबिधान द्वारा प्रगट भा निहित रूप[1] से दिहल गइल कुछ मूलभूत अधिकार होखे लें जिनहन के ओह संबिधान के लागू होखे के क्षेत्र में, कौनों कानून बनावत समय भा लागू करत समय जरूर सुरक्षित रखल जाला; अगर कवनो कानून भा बिधान इनहन के कम करे भा एह अधिकारन के हनन करे तब ऊ कानून असंबैधानिक मानल जाला।
एगो जनरल स्वरुप में मूल अधिकार, कौनों संसदीय कानून के निर्माण में सावधानी पूर्वक नीचे दिहल गइल लोग के कुछ अधिकार के संरक्षण सुनिश्चित करे लें:
- मेजारिटी
- माइनारिटी
- हरेक सदस्य
- नामौजूद (एब्सेंटी), आ
- एह सगरी लोग के सामूहिक रूप से।[2]
कुछ सर्बस्थानी (युनिवर्सल) मानव अधिकार सभ के पहिचान यूनाइटेड नेशंस के युनिवर्सल डिक्लेयरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स[3], यूनाइटेड नेशंस के नागरिक आ राजनीतिक अधिकार पर युनिवर्सल कोवेनेंट[4][5], या फिर आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार पर इंटरनेशनल कोवेनेंट में देखल जा सके ला।
इहो देखल जाय[संपादन करीं]
संदर्भ[संपादन करीं]
- ↑ "Fundamental Right Legal Definition | Merriam-Webster Law Dictionary". Merriam-webster.com. Retrieved 2017-07-28.
- ↑ "National Association of Parliamentarians » Fundamental Rights". Parliamentarians.org. Retrieved 2017-07-28.
- ↑ "The Universal Declaration of Human Rights". un.org.
- ↑ "UN Covenant on Civil and Political Rights". Hrweb.org. 1994-07-07. Retrieved 2017-07-28.
- ↑ "International Covenant on Civil and Political Rights". OHCHR. 1976-03-23. Retrieved 2017-07-28.
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