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राज्य चुनाव आयोग (भारत)

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राज्य चुनाव आयोग चाहे राज्य निर्वाचन आयोग (अंग्रेजी: States Election Commission) खुद शासित आ बिधिक संस्था होखे लें जे भारतीय राज्य सभ में नगर निकाय (नगर निगम, नगरपालिका) आ ग्राम पंचायत वगैरह आ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अउरी कौनों अइसन निकाय के चुनाव करावे लें। भारतीय संबिधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के अस्थापना भइल हवे जे एगो संबैधानिक संस्था हवे जबकि राज्य चुनाव आयोग सभ बिधिक संस्था हवें[नोट 1] आ इनहन के नियुक्ती राज्यपाल (गवर्नर) करे लें।

पावर आ जिम्मेदारी

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भारत में राज्य चुनाव आयोग सभ के नीचे लिखल जिम्मेदारी दिहल गइल बाड़ीं:[1]

  • राज्य के सगरी नगर निगम (म्युनिसिपल कार्पोरेशन) सभ के चुनाव करावल
  • राज्य के नगर पंचायत सभ खातिर चुनाव करावल
  • लोकल बॉडी सभ के इलेक्शन खातिर आचार संहिता तय कइल
  • मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) सभ में नया नाँव जोड़ल
  • मतदाता सूची में से नाँव हटा के, अगर जरूरत होखे, अपडेट राखल

इहो देखल जाय

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  1. भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना भारतीय संबिधान द्वारा भइल हवे आ ई संबैधानिक संस्था (कंस्टीट्यूशनल बॉडी) हवे; एकरे बिपरीति राज्यन में अस्थापित चुनाव आयोग सभ बिधिक (satutary) बॉडी हवें।
  1. "Election Commission directs all state electoral officers to immediately redress all pending voter applications". The Statesman. 23 नवंबर 2021. Retrieved 6 दिसंबर 2021.