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स्टेट यूनिवर्सिटी

विकिपीडिया से

भारत में, स्टेट यूनिवर्सिटी भा राज्य विश्वविद्यालय सभ अइसन विश्वविद्यालय हवें जे राज्य सरकार द्वारा चलावल आ फंडिंग कइल जाला।

1950 में भारत के संविधान लागू होखे के बाद, शिक्षा राज्य सरकार के जिम्मा में पड़ल। बाद में, 1976 में संविधान में बदलाव भइल त शिक्षा, राज्य सरकार आ केंद्र सरकार—दोनो के साझा जिम्मेदारी बन गइल।

23 अगस्त 2022 तक, UGC कुल 456 राज्य विश्वविद्यालय के सूची में दर्ज कइले बा।

UGC अधिनियम

[संपादन करीं]

UGC अधिनियम 1956 के धारा 12(बी) से UGC के ई अधिकार मिलेला कि ऊ “आयोग के कोष से विश्वविद्यालयन के अनुदान दे सके।” एह आधार पर, UGC राज्य विश्वविद्यालयन के दू भाग में बांटेला—

  • जिनहना के UGC अधिनियम 1956 के धारा 12(बी) के तहत केंद्र/UGC से अनुदान लेवे लायक घोषित कइल गइल बा,
  • आ जे लायक ना घोषित बा

UGC अपना प्रकाशित सूची में विश्वविद्यालयन के ई स्थिति (status) भी दर्ज करेला। ए गो घोषणा में भइल परिवर्तन UGC के बैठक में तय होखे ला आ ओह बैठक के मिनट्स में छपेला। 17 मई 2021 के UGC द्वारा प्रकाशित ताज़ा सूची के हिसाब से, 252 विश्वविद्यालय धारा 12(बी) के तहत केंद्र/UGC से अनुदान लेवे लायक घोषित बा।