तीन तलाक

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तीन तलाक इस्लाम में, बियाह तूर के अलगा हो जाए के एगो तरीका हवे। एकरे तहत मुसलमान मरद के ई अधिकार होला कि ऊ तीन बेर "तलाक" शब्द कहि के (चाहे मुँहजबानी भा लिख के या फिर नया ज़माना में इलेक्ट्रानिक तरीका से ऐसेमेस या ईमेल से भेज के) अपना मेहरारू से बियाह तूर सके ला। तीन बेर "तलाक" कहे के एह प्रक्रिया में लगभग तीन महीना के समय निश्चित कइल गइल होला जेकरे अंदर समझाव आ सुलह के मोका होला आ एह समय के बाद अंतिम बेर, यानी कि तिसरा बेर तलाक कहल जाय तब बियाह टूट जाला। एह तरीका से बियाह टूटे पर दोबारा ऊ मरद-मेहरारू तबले बियाह ना कर सके ला जबले कि औरत के एक बेर अउरी बियाह आ तलाक बी हो जाय - जेकरा के निकाह हलाला कहल जाला।

भारत में तीन तलाक के चलनसार रूप में से एगो इहो बाटे कि एकही बेर में तीन बेर "तलाक" शब्द कह दिहल जाला आ बियाह टूट जाला। एह तरह के तुरंता तलाक पर कई किसिम के आलोचना कइल जाला आ ई हाल में बिबाद के बिसय रहल बा जेह में भारत सरकारसुप्रीमकोर्ट ले मामिला गइल बा। 22 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट के एक ठो फैसला में एह तरीका से एक बेर में तीन तलाक के असंबैधानिक घोषित क दिहल गइल।