राष्ट्रपति शासन

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भारत में, राष्ट्रपति शासन अइसन ब्यवस्था हवे जेकरे तहत कुछ खास दसा में राज्य के शासन केंद्र सरकार के हाथ में आ जाला। अइसन ओह राज्य में संबैधानिक तंत्र के पूरा तरीका से बिफल हो जाए, भा चुनाव में पूरा बहुमत के स्थिति ना साफ़ होखे या फिर बाहरी आक्रमण आ शांति बहाली खाती कुछ खास इलाका सभ के केंद्र द्वारा नियंत्रण के ब्यवस्था संबिधान द्वारा कइल गइल हवे।

संबिधान के अनुच्छेद 356 के तहत ई बिधान हवे कि अगर राज्य सरकार कौनों कारन बस संबिधान में बतावल तरीका से आपन जिम्मेदारी के निर्वाह करे में बिफल हो जाय, केंद्र सरकार हो राज्य के नियंत्रण अपना हाथ में ले सकत बा।

संदर्भ[संपादन करीं]